SC: सुप्रीम कोर्ट ने पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ सुनिश्चित करने का दिया निर्देश, बताया संवैधानिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैदल यात्रियों के लिए उचित फुटपाथ सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने इसे लोगों का संवैधानिक अधिकार बताया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि फुटपाथ के अभाव में पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

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