‘Divorce का नोटिस भेजना सुसाइड के लिए उकसाने का मामला नहीं’, केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल हाई कोर्ट के फैसले को किया रद
|केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि पति द्वारा पत्नी को तलाक का नोटिस भेजना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं माना जा सकता। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। पत्नी ने तलाक का मसौदा मिलने के बाद आत्महत्या कर ली थी जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था।