धार्मिक त्योहार छुटि्टयां बिताने का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट HindiWeb | August 25, 2015 | National | No Comments सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने दलील दी थी कि दोनों ही त्योहारों का उत्तर प्रदेश में धार्मिक महत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इन अवकाशों में जांच कार्य प्रभावित हो सकता है Patrika : India’s Leading Hindi News Portal Tags:'आधार', का, कोर्ट, छुटि्टयां, त्योहार', धार्मिक, नहीं, बिताने, सकता, सुप्रीम, हो Related Posts पढ़ें 22 जून के मुख्य और ताजा समाचार – लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ No Comments | Jun 21, 2023 अफसर की गाड़ी से टकराई गीता की कार, फिर बबीता ने ड्राइवर को धरे तीन थप्पड़ No Comments | Feb 14, 2017 काबुल हवाई अड्डे के आत्मघाती हमलावर की पांच साल पहले दिल्ली में गिरफ्तारी का दावा No Comments | Sep 19, 2021 पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने सच उगला, बोले- मसूद अजहर आतंकी है No Comments | Oct 28, 2016